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Table Of Topic

  1. Introduction
  2. Use of Hindi
  3. Development of Official Language Hindi
  4. Official Language Committees
  5. Official Language Act - 1963
  6. 22 Languages of the Indian Constitution
  7. Official Language Rules 1976
  8. 12 Rules of Official Language Rules 1976
  9. Position of Official Language Hindi
  10. Suggestions to further increase the use of Official Language Hindi
  11. Suggestions to further increase the use of Official Language Hindi
  12. Steps taken to increase the use and propagation of Hindi
  13. Incentive Awards
  14. Brief description of Official Language Incentive Scheme awards
  15. Targets set for the implementation of the Official Language Policy
  16. Difference between working knowledge of Hindi and proficiency in Hindi
  17. Difference between Official Language and National Language
  18. Words to be transliterated
  19. Did you know?
  1. परिचय
  2. हिंदी का प्रयोग
  3. राजभाषा हिंदी का विकास
  4. आधिकारिक भाषा समितियाँ
  5. राजभाषा अधिनियम - 1963
  6. भारतीय संविधान की 22 भाषाएँ
  7. आधिकारिक भाषा नियम 1976
  8. राजभाषा नियम 1976 के 12 नियम
  9. राजभाषा हिंदी की स्थिति
  10. राजभाषा हिंदी के उपयोग को और बढ़ाने के लिए सुझाव
  11. आधिकारिक भाषा नीति निर्देश
  12. हिंदी के उपयोग और प्रसार को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम
  13. प्रोत्साहन पुरस्कार
  14. राजभाषा प्रोत्साहन योजना पुरस्कारों का संक्षिप्त विवरण
  15. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य
  16. हिंदी के व्यावहारिक ज्ञान और हिंदी में प्रवीणता के बीच अंतर
  17. आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर
  18. लिप्यंतरित किए जाने वाले शब्द
  19. क्या आप जानते हैं?

01. परिचय :-

  • "जिस राष्ट्र की कोई राष्ट्रीय भाषा न हो, वह मूक है" इस भावना ने पूरे देश में हिंदी के प्रसार को प्रेरित किया।
  • भारत में विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों को जोड़ने वाले पुल का काम हिंदी करती है।
  • सरकार में हिंदी के उपयोग को समझने के लिए संविधान, 1963 के राजभाषा अधिनियम और 1976 के राजभाषा नियमों का ज्ञान आवश्यक है।
  • सरकार ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हैं।

02. हिंदी का प्रयोग :-

(i) संविधान का अनुच्छेद 343(i):- देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा होगी, और संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग किया जाएगा।

2. हिंदी का प्रयोग :-
(i) संविधान का अनुच्छेद 343 (i): भारत संघ की राजभाषा में
लिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।
(ii) संविधान का अनुच्छेद-343 (ii): संविधान लागू होने से 15

वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं।

(iii) संविधान का अनुच्छेद-343(iii): संसद 26 जनवरी, 1965 के बाद भी, यानी 15 वर्षों के बाद भी, कानून द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों का उपयोग जारी रख सकती है।

(iv) राजभाषा आयोग का गठन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 के अनुसार, संविधान के प्रारंभ होने के 5वें और 10वें वर्ष की समाप्ति पर, राष्ट्रपति हिंदी के विकास और उपयोग का निर्धारण करने के लिए आयोगों का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344(i) के अनुसार, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था।

(v) राजभाषा आयोग की अनुशंसाएँ:

  • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए, यानी उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं।
  • संसदीय कानून अंग्रेजी में ही बनते रहेंगे, लेकिन विधि मंत्रालय उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएगा।
  • अंततः सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी होगी।
  • सभी राज्यों में, आम तौर पर सभी निर्णय, नियम या आदेश हिंदी भाषा में ही दिए जाएंगे

03. राजभाषा हिंदी का विकास :-

  • संविधान के अनुच्छेद 351 का आधिकारिक भाषा हिंदी के विकास के संबंध में विशेष महत्व है।
  • इस लेख में कहा गया है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
  • सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कदम उठाने का निर्देश देता है।

04.आधिकारिक भाषा समितियाँ :-     इन समितियों का गठन संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग पर ध्यान देने और औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग का जायजा लेने के लिए किया गया है।.ये समितियां भारत सरकार की राजभाषा नीति और संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

(क) केंद्रीय हिंदी समिति: -

(i) यह राजभाषा पर सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय पर नीति तय करती है।

(ii) इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

(iii) सदस्यों में गृह मंत्री, गृह मामलों के राज्य मंत्री, 6 केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक, और हिंदी विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं।

(iv) इस समिति का पुनर्गठन 13.11.2009 को किया गया था।

(v) समिति की अंतिम (30वीं) बैठक 28.07.2011 को हुई थी।

(vi) उद्देश्य: एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति और उपयोग की निगरानी करना। सरकारी कार्यों में हिंदी के बढ़ते उपयोग और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सर्वोच्च समिति का गठन किया गया था।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति:-

  • (i) इस समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया था।
  • (ii) गृह मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं।
  • (iii) इस समिति में 30 सदस्य हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं।
  • (iv) यह समिति राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट देती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। संसद और राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में व्यक्त की गई राय पर विचार करने के बाद, राष्ट्रपति इसके संपूर्ण या किसी भाग के लिए निर्देश जारी करेंगे।
  • (v) उद्देश्य: संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उस पर सिफारिशें देना।

हिंदी सलाहकार समिति :-

(i) ये समितियाँ प्रत्येक मंत्रालय में गठित की जाती हैं।

(ii) संबंधित मंत्रालय/विभाग का मंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है।

(iii) इसमें 15 गैर-सरकारी सदस्य और मंत्रालय/विभाग के अधिकारी, राजभाषा विभाग के सचिव, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहकार           समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी रूप से आमंत्रित अधिकारी इसके सदस्य हैं।

(iv) एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने और यथासंभव अधिक से अधिक बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य।

(v) 54 मंत्रालयों/विभागों में गठित तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में गठन के लिए विचाराधीन।

(vi) वैधता अवधि तीन वर्ष है और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।

(vii) राजभाषा विभाग समन्वयक की भूमिका निभाता है।

(viii) उद्देश्य :- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति और संबंधित समस्याओं की समीक्षा करना और सलाह देना।

(घ) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-

  • समिति के अध्यक्ष सचिव, राजभाषा विभाग होते हैं।
  • सदस्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं।
  • इस समिति की अब तक 35 बैठकें हो चुकी हैं।
  • पिछली बैठक 29 व 30 दिसम्बर 2010 को आयोजित हुई थी, जिसमें 69 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
  • उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना है, साथ ही हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए सफल पहलों व अभिनव प्रयोगों की जानकारी का आदान-प्रदान करना है।

(ई) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:-

  • (i) इस समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव या संबंधित विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले उच्च स्तरीय अधिकारी होंगे।
  • (ii) इसके सदस्य विभाग और उससे जुड़े एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि होते हैं।
  • (iii) सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जाती हैं।
  • (iv) उद्देश्य: त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना।

(f) नगर पालिका की आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति:-

    • (i) इसके अध्यक्ष शहर में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।
    • (ii) इसके सदस्य शहर में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख हैं।
    • (iii) यह समिति प्रत्येक शहर में केंद्रीय कार्यालयों, केंद्रीय उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर गठित की जाती है।
    • (iv) इन समितियों का गठन तब किया जाता है जब ऐसे दस या अधिक पद हों।
    • (v) यह समिति वर्ष में दो बार मिलती है।
    • (vi) कुछ शहरों में उपक्रमों, बैंकों और अन्य केंद्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग समितियाँ गठित की गई हैं। इसमें अब तक गठित कुल 274 नगर आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समितियों में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए और 26 बैंकों के लिए हैं।
    • (vii) प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त, अधीनस्थ कार्यालयों/स्टेशनों में भी ऐसी समितियाँ गठित की जाती हैं जहाँ कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे अधिक होती है। जहां किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 नहीं होती है, वहां स्थित अन्य कार्यालयों को मिलाकर ये समितियां बनाई जाती हैं। इसकी बैठक हर तीसरे महीने आयोजित की जाती है।